भारत में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 A के तहत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है और शिक्षा को समवर्ती सूची (राज्य एवं केंद्र सरकार संयुक्त का रूप) में शामिल किया गया है। यह अधिकार 2009 में लाया गया तथा इसे 2010 से सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया था । इसी अधिकार के तहत विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन योजना तथा अन्य सभी शैक्षिक योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा ह...
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